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छत्तीसगढ़ में नवगठित सरकार ने बहुप्रतीक्षित महतारी वंदन योजना को मंज़ूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव २०२३ में इस योजना ने पूरा चुनावी माहौल बदल दिया था तथा महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। इस योजना को मंज़ूरी के साथ ही भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मोदी की गारंटी की एक और योजना पूर्ण हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए १२०० करोड़ का प्रावधान किया है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
चलिए जानते है महतारी वंदना योजना क्या है?
महतारी वंदन योजना के उद्देश्य एवं लाभ
- १.महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण -इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।
- २.महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण – महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें सामजिक सहायता मिलेगी जिससे अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कम होगी।
- ३.पोषण में सुधार: योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करना भी है। यह उन्हें पौष्टिक भोजन खरीदने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करता है।
- ४.लैंगिक समानता: यह योजना लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। यह महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करने में मदद करती है।
महतारी वंदन योजना का स्वरुप
इस योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं को प्रति माह १००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन सपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। यह योजना १ मार्च २०२४ से लागु होगी। पात्र महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।इस योजना में अन्य सामजिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को १००० रुपये से कम पेंशन प्राप्त होने पर शेष अंतर राशि का भुगतान इस योजना के माध्यम से किया जायेगा।
नोडल विभाग -महिला एवं बाल विकास विभाग
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी -संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा होगा। राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर निगम आयुक्त ,संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ,जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य होंगे।
महतारी वंदन योजना के आवेदन की प्रक्रिया
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ फॉर्म
or
महतारी वंदन योजना फॉर्म online apply
इस योजना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पोर्टल चालू किया गया है। Mahtarivandan Chhattisgarh Website के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मोबाइल एप के माध्यम से निम्नानुसार भी आवेदन किया जा सकता है
महतारी वंदन योजना फॉर्म कैसे भरें
- १.आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से
- २.ग्राम पंचायत सचिव की लॉगिन आईडी से
- ३.बाल विकास परियोजना कार्यालय की आईडी से
- ४.आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे
- ५.नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से
महतारी वंदन योजना आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत
फ़रवरी २०२४ से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रारम्भ होगा। २० फ़रवरी २०२४ आवेदन की अंतिम तिथि होगी। २१ फ़रवरी २०२४ को अंतिम सूची जारी की जाएगी। २१ से २५ फ़रवरी २०२४ तक अंतिम सूची पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। २६ से २९ फ़रवरी २०२४ तक आपत्ति का निराकरण किया जायेगा। १ मार्च २०२४ को पात्र आवेदकों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। ५ मार्च २०२४ को स्वीकृति पत्र जारी होगा तथा पात्र महिलाओं को “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” ८ मार्च २०२४ को राशि का अंतरण किया जायेगा।
महतारी वंदन योजना हेतु पात्रता
- १.छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- २.महिला विवाहित होनी चाहिए।
- ३.आवेदिका महिला की आयु १ जनवरी २०२४ को २१ वर्ष से लेकर ६० वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ४.आवेदिका महिला का BPL राशन कार्ड होना चाहिए।
- ५.विधवा,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाऐं भी योजना के लिए पत्र होंगी।
महतारी वंदन योजना हेतु अपात्रता
- १.स्वयं या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो।
- २.परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी हो।
- ३.परिवार का कोई सदस्य निगम मंडल में सदस्य या अध्यक्ष या पूर्व सदस्य या अध्यक्ष हो।
- ४.वर्तमान या पूर्व में परिवार का कोई सदस्य विधानसभा या लोकसभा का सदस्य रहा हो।
महतारी वंदन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ आवश्यक दस्तावेज
- १.आवेदक का आधार कार्ड
- २.आवेदक के पति का आधार कार्ड (विधवा महिलाओं के लिए लागू नहीं)
- ३.स्थानीय निवासी के सम्बन्ध में दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र /राशन कार्ड /मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड )
- ४.स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो )
- ५.विवाह प्रमाण पत्र(राशन कार्ड /आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र /निवास प्रमाण पत्र /ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र )यदि उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्व-घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ६.विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्।
- ७.परित्यक्ता /तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज द्वारा /वार्ड /ग्राम पंचायत /न्यायलय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- ८.जन्म प्रमाण पत्र /१० वीं/१२ वीं की अंकसूची /स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड /आधार कार्ड /मतदाता परिचय पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
- ९.पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पास बुक की छाया प्रति
- १०.पात्र महिला का मोबाइल नंबर।